पंजाब कैबिनेट उप-समिति ने नये हिट-एंड-रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों का समर्थन किया
पंजाब कैबिनेट उप-समिति ने नये हिट-एंड-रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों का समर्थन किया
चंडीगढ़:
चंडीगढ़ में ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उप-समिति ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होने तथा घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने पर नए अधिनियम की धारा 106 (2) के तहत सजा के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की।
परिवहन संघों के प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता कमर्शियल वाहन के चालक के साथ मारपीट और दुर्घटना के बाद भीड़ द्वारा वाहन को क्षतिग्रस्त करना था।
उप-समिति ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार कानून के संबंध में केंद्र के साथ अपनी चिंताओं को साझा करते हुए, ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए दबाव डालेगी।
मंत्री ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा चालक की पिटाई के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
यूनियनों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल अवैध वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में, उप-समिति ने परिवहन और पुलिस विभाग को ऐसे वाहनों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसमें परिवहन विभाग को वाहन की बैठने की क्षमता के अनुसार कर प्रणाली में बदलाव लाने के संबंध में टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों की मांग का अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव देने को भी कहा गया है।
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