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मानवीय सहायता को रोकना युद्ध अपराध है : आईसीसी (इजराइल से आईएएनएस)

मानवीय सहायता को रोकना युद्ध अपराध है : आईसीसी (इजराइल से आईएएनएस)

Updated on: 30 Oct 2023, 11:50 AM

तेल अवीव:

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने इजराइल को चेतावनी दी है कि प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकना युद्ध अपराध माना जाएगा।

आईसीसी अभियोजक करीम खान ने मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा सीमा का दौरा करने के बाद यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि कई ट्रक गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति का इंतजार मिस्र में कर रहे हैं।

उन्होंने इज़राइल से गाजा में मानवीय सहायता वाले अधिक ट्रकों को अनुमति देने का आह्वान किया और कहा कि आईसीसी 7 अक्टूबर के नरसंहार की गंभीरता से जांच कर रही है जिसमें 1,400 इज़राइली नागरिक मारे गए, 3,000 से अधिक घायल हुए और 239 को बंधक बना लिया गया।

हालांकि, आईसीसी का अधिकार क्षेत्र केवल गाजा और वेस्ट बैंक में है, लेकिन खान ने कहा कि वह 7 अक्टूबर की तबाही की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं।

खान ने कहा कि उनका दफ्तर फिलिस्तीन के क्षेत्र में इज़राइल द्वारा या फिलिस्तीन से इज़राइल में किए गए अपराध की विस्तृत जांच कर रहा है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चल रही जांच 2014 के हमास-इजरायल संघर्ष के दौरान आईसीसी द्वारा की गई जांच का विस्तार है, जिसे उनके पूर्ववर्ती फतौ बेनसौदा द्वारा शुरू किया गया था और 2021 में अनुमोदित किया गया था।

इज़राइल आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसने रोम क़ानून की पुष्टि नहीं की है और आईसीसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.