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मुंबई कोर्ट ने घोटालेबाज राहुल यादव की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी

मुंबई कोर्ट ने घोटालेबाज राहुल यादव की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी

Updated on: 30 Aug 2023, 09:30 PM

मुंबई:

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को 4बी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक राहुल यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो इंटरस्पेस कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में सह-संस्थापक संजय सैनी के साथ सह-आरोपी हैं।

यादव, जिन्होंने कुछ साल पहले हाउसिंग डॉट कॉम की स्थापना की थी, और सैनी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कुछ दिनों बाद पिछले हफ्ते गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन किया था और उनकी याचिका सत्र अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आई और खारिज कर दी गई।

इस महीने की शुरुआत में इंटर स्पेस कम्युनिकेशंस के संस्थापक विकास ओमप्रकाश नोवाल की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 19 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की और हाई-प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की।

दोनों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं और मुंबई में उनके घरों और कार्यालयों पर छापे मारे गए हैं।

नोवल को 4बी नेटवर्क्स के लिए चलाए गए प्रचार अभियान के लिए उनकी बकाया राशि का केवल एक हिस्सा ही भुगतान किया गया था। उन्‍हें उम्मीद है कि वह लगभग 10 वर्षों से लंबित 7 करोड़ रुपये के बकाया और 10 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज की वसूली कर लेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.