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धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

Updated on: 11 Dec 2023, 02:30 PM

श्रीनगर:

अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर यहां के राजनेताओं के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सदर-ए-रियासत डॉ. करण सिंह, जो राज्य के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के फैसले पर अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा. यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए. हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद नहीं खोने वाले हैं और न ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी। यह हमारे लिए सड़क का अंत नहीं है।

स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के पार्टी के रुख की पुष्टि करता है।

सैयद अल्ताफ बुखारी ने आईएएनएस से कहा, “मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारी मन से स्वीकार करता हूं। मुझे यकीन है कि हमारी अगली पीढ़ी के युवा अब कुछ राजनेताओं द्वारा दिए गए झूठे और खोखले आश्वासनों से धोखा नहीं खाएंगे, जिसके कारण यहां सैकड़ों लोग मारे गए।“

“मैं साथ ही आश्वस्त हूं कि एक राजनीतिक पार्टी बनाने और केवल स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और जमीन पर आश्वासन पाने के लिए प्रधान मंत्री से मिलने का मेरा निर्णय एक उपलब्धि है।“

“मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे उस आश्वासन को कुछ कानूनी और संवैधानिक आकार दें कि जम्मू-कश्मीर में नौकरियां और जमीन केवल स्थानीय लोगों को उपलब्ध होंगी।“

“इसे अनुच्छेद 371 या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से संवैधानिक आकार दिया जा सकता है। अब जब सस्पेंस और अनिश्चितता खत्म हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल हो जाएगा और बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव होंगे।

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने अपने एक्स-पोस्ट पर कहा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है. न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से दूर है। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा बना रहेगा।“

“राज्य के दर्जे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया, इस प्रकार पूर्वता का हवाला देकर पूरे देश को भविष्य में किसी भी दुरुपयोग से बचाया गया। फिर भी उसी दुरुपयोग को जम्मू-कश्मीर में सूक्ष्मता से समर्थन दिया गया। आइए आशा करते हैं कि भविष्य में न्याय अपनी दिखावे की नींद से जागेगा।

यहां के आम आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर किया, लेकिन नतीजे का असर अपनी दिनचर्या पर नहीं पड़ने दिया।

कार्यालय सामान्य रूप से काम कर रहे थे, व्यवसाय सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे, परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं और घाटी में परिवहन सामान्य रूप से चला।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.