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डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा व अन्य माओवादी लिंक मामले में बरी

डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा व अन्य माओवादी लिंक मामले में बरी

Updated on: 05 Mar 2024, 02:10 PM

नागपुर (महाराष्ट्र):

बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और पांच अन्य को माओवादी लिंक मामले में बरी कर दिया है।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी एस.ए. मेनेजेस की खंडपीठ ने गढ़चिरौली सत्र न्यायालय के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने छह आरोपियों को दोषी ठहराया था।

राज्य सरकार ने भी अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं की।

अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड जमा करने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

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