दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली मामले में पिंकी ईरानी को जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली मामले में पिंकी ईरानी को जमानत दी
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल 30 नवंबर को पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था, तब से वह हिरासत में थीं।
हाईकोर्ट ने जमानत देते समय विभिन्न फेक्टरों पर विचार किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पिंकी ईरानी के आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। वह 52 वर्षीय महिला है और करीब एक साल से हिरासत में है।
अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे के दौरान आरोपों का परीक्षण करने की जरूरत होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पिंकी ईरानी किसी भी परिस्थिति में संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने 5 लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर जमानत देते हुए आदेश दिया कि पिंकी ईरानी मामले से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी देने की कोशिश नहीं करेंगी।
ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया था कि पिंकी ईरानी ने चंद्रशेखर को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से मिलवाया और उगाही की गई 200 करोड़ रुपये की रकम को ठिकाने लगाने में भूमिका निभाई। ईरानी पर चंद्रशेखर को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करने और कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनकी बैठकें कराने का आरोप लगाया गया था।
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