केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2 जून को हुई ओडिशा ट्रेन त्रासदी के सिलसिले में गिरफ्तार तीन रेलवे अधिकारियों - अरुण कुमार महंत, मोहम्मद अमीर खान और पप्पू कुमार के खिलाफ शनिवार को गैर-इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया।
अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को सात जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने बालासोर के एसएसई (सिग्नल) प्रभारी महंत, सोरो के एसएसई (सिग्नल) प्रभारी खान और बालासोर के तकनीशियन कुमार के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, भुवनेश्वर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। बालासोर के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना से संबंधित मामले की जांच चल रही है, जिसमें 290 से अधिक लोग मारे गए थे।
सीबीआई ने रेल मंत्रालय के अनुरोध, ओडिशा सरकार की सहमति और डीओपीटी से आदेश के बाद बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी से जुड़ी ट्रेन दुर्घटना से संबंधित मामला 6 जून को दर्ज किया था।
ट्रेन दुर्घटना के संबंध में पहले बालासोर जीआरपीएस, जीआरपी कटक (ओडिशा) में मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि बड़ी साजिश के पहलुओं और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता के बारे में आगे की जांच खुली रखी गई है।
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Source : IANS