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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश

Updated on: 03 Nov 2023, 11:45 AM

नई दिल्ली:

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति सिंह को अप्रैल 2012 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह वहां सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वह 1990 में बार में नामांकित हुए थे और पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया था। उनका कार्यक्षेत्र संवैधानिक, सेवा, आपराधिक और मध्यस्थता मामले थे।

22 वर्षों की अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने दिसंबर 2010 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक बिहार के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 11 साल से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1,246 रिपोर्ट किए गए फैसले लिखे, इनमें से 562 पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए थे।

इसमें कहा गया है, उन्होंने बार और बेंच में पेशेवर नैतिकता का उच्च मानक बनाए रखा है और आचरण और सत्यनिष्ठा के लिए अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है।

गुरुवार को जारी एक बयान में, एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच पटना उच्च न्यायालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

इसमें कहा गया है, कॉलेजियम का मानना है कि न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से फिट और उपयुक्त हैं।

इस वर्ष 3 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सुभासिस तालापात्रा की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हुई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.