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कर्नाटक सरकार ने आवासीय स्कूलों व कॉलेजों में धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध का आदेश किया रद्द

कर्नाटक सरकार ने आवासीय स्कूलों व कॉलेजों में धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध का आदेश किया रद्द

Updated on: 16 Feb 2024, 10:35 AM

बेंगलुरु:

विरोध का सामना करने के बाद, कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सरकारी आवासीय स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक त्योहारों के उत्सव को प्रतिबंधित करने के अपने आदेश को रद्द कर दिया।

कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (केआरईआईएस) ने पहले दिन में, समाज कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आवासीय स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में धार्मिक त्योहारों के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने वाला एक सर्कुलर जारी किया।

राज्य सरकार के आदेश की विपक्ष समेत विभिन्न वर्गों ने आलोचना की।

केआरईआईएस ने बाद में शाम को उस सर्कुलर को वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि आवासीय सुविधाओं में केवल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार और महान हस्तियों की वर्षगांठ मनाई जा सकती है।

सर्कुलर में केवल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, कन्नड़ राज्योत्सव, बी.आर. अंबेडकर जयंती, वाल्मिकी जयंती, कनकदास जयंती, बसव जयंती, संविधान दिवस और योग दिवस मनाने की अनुमति दी गई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.