SIR List: गुजरात और तमिलनाडु में जारी हुई SIR की सूची, जानें कितने वोटर्स के नाम हटे

Gujarat Tamil Nadu SIR List: इलेक्शन कमीशन की ओर से दो राज्यों की SIR प्रक्रिया के बाद लिस्ट जारी की गई है. इसमें गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख रूप से शामिल हैं. दोनों राज्यों में जानें कितने वोटर के नाम कटे.

Gujarat Tamil Nadu SIR List: इलेक्शन कमीशन की ओर से दो राज्यों की SIR प्रक्रिया के बाद लिस्ट जारी की गई है. इसमें गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख रूप से शामिल हैं. दोनों राज्यों में जानें कितने वोटर के नाम कटे.

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Dheeraj Sharma
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Gujarat Tamil Nadu SIR List


Gujarat Tamil Nadu SIR List:  भारत के कई राज्यों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चलाई जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को तमिलनाडु और गुजरात से जुड़े अहम आंकड़े सामने आए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु में करीब 97 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. जबकि गुजरात की बात करें तो 74 लाख वोटर्स के नाम सूची से हटे हैं.  

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तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की स्थिति

चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर 2025 तक तमिलनाडु में कुल 6 करोड़ 41 लाख 14 हजार 587 पंजीकृत मतदाता थे. इनमें से 5 करोड़ 43 लाख 76 हजार 755 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं. यह आंकड़ा SIR के पहले चरण में मतदाताओं की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है और प्रक्रिया की गंभीरता को भी रेखांकित करता है. 

हटाए गए नामों के पीछे प्रमुख कारण

SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, उनके पीछे कई कारण सामने आए हैं. आयोग के अनुसार, लगभग 66.4 लाख नाम ऐसे थे जो स्थानांतरण या लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण हटाए गए, जो कुल का करीब 10.36 प्रतिशत है. वहीं 3.98 लाख नाम ऐसे पाए गए जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे, जो 0.62 प्रतिशत बनते हैं. इसके अलावा 26.9 लाख मतदाताओं के नाम मृतक श्रेणी में पाए गए, जो कुल का लगभग 4.20 प्रतिशत है.

गुजरात में 4.34 करोड़ मतदाता वैध

चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक प्रदेश में 4.34 करोड़ मतदाता वैलिड पाए गए. वहीं 74 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. ईसी के मुताबिक 5 करोड़ 8  लाख 43 हजार 436 मतदाताओं में से 4 करोड़ 34 लाख 70 हजार 109 वैध पाए गए. ऐसे में SIR की प्रोसेस के बाद 73 लाख 73 हजार 327 वोटर्स के नाम हटे हैं. 

सूची में नहीं नाम तो क्या करें?

चुनाव आयोग के मुताबिक जिन लोगों के नाम सूची में नहीं वह अपना दावा और आपत्ति 19 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक दर्ज करवा सकते हैं. जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है वे आधार प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने का आवेदन करें. 

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