GST अब 33 जीवन रक्षक दवाओं पर नहीं होगी लागू, देखें और कहां-कहां पड़ा असर

GST: सरकार ने 33 जीवनरक्षक दवाओं और शिक्षा से जुड़ी चीजों जैसे मैप्स, चार्ट्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, नोटबुक और इरेज़र को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया है.

GST: सरकार ने 33 जीवनरक्षक दवाओं और शिक्षा से जुड़ी चीजों जैसे मैप्स, चार्ट्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, नोटबुक और इरेज़र को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया है.

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Yashodhan.Sharma
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Nirmala Sitharaman on medicines

Nirmala Sitharaman on medicines Photograph: (Social)

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले गुरुवार को आम जनता को राहत देते हुए जीएसटी (GST) दरों में बड़ा बदलाव किया है. अब रोजमर्रा की कई चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं. सरकार का दावा है कि इन सुधारों से आम नागरिक, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा और छोटे व्यापारी सभी को फायदा मिलेगा.

हेल्थसेक्टर को बड़ी राहत

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हेल्थ सेक्टर को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए ये अहम निर्णय लिया. अब कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. पहले इन पर 12% जीएसटी लिया जाता था. इसके अलावा तीन खास दवाओं पर टैक्स दर 5% से घटाकर शून्य कर दी गई है.

काउंसिल ने अन्य सभी दवाइयों पर भी राहत दी है. अब उन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% होगा. इससे मरीजों के इलाज का खर्च काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.

यहां 18 से घटाकर 5% हुआ जीएसटी

इसी तरह, मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी यंत्रों के साथ ही टेस्टिंग और एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. वहीं वेडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट्स और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सामान्य मेडिकल सामान पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की लागत घटेगी और गरीब व मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी. सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वस्थ भारत अभियान को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है. इससे इलाज सस्ता होगा, मरीजों का बोझ कम होगा और देश की स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी.

दैनिक उपयोग की वस्तुएं होंगी सस्ती

वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण ने घोषणा की कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेटसोप, टूथब्रश और शेविंगक्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसी तरह बटर, घी, चीज, डेयरीस्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन, क्लिनिकलडायपर और सिलाई मशीन पर भी टैक्स अब केवल 5% लगेगा.

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