Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, थाईलैंड से लाने की प्रक्रिया तेज

Goa Nightclub Fire: दिल्ली की अदालत ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी साैरभ और गौरव लूथरा की anticipatory bail अर्जी खारिज कर दी है. दोनों थाईलैंड में हिरासत में हैं और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.

Goa Nightclub Fire: दिल्ली की अदालत ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी साैरभ और गौरव लूथरा की anticipatory bail अर्जी खारिज कर दी है. दोनों थाईलैंड में हिरासत में हैं और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.

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Ravi Prashant
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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड

Goa Nightclub Fire: गोवा के अर्पोरा स्थित Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद नाइटक्लब के मालिक साैरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ गंभीर धाराएं दर्ज की गई थीं. गुरुवार को दिल्ली की रोहणी कोर्ट ने दोनों आरोपियों की anticipatory bail याचिका खारिज कर दी है. अदालत का यह फैसला अब दोनों आरोपियों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को और तेज कर सकता है.

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भारत लाने की प्रक्रिया जारी

दोनों भाई हादसे के अगले ही दिन भारत छोड़कर थाईलैंड पहुंच गए थे. रिपोर्टों के अनुसार, आग लगने की जानकारी मिलते ही लूथरा ब्रदर्स ने 7 दिसंबर की तड़के 1:17 बजे फुकेट के लिए टिकट बुक कर ली थी. इसके बाद वे थाईलैंड में हिरासत में लिए गए, जहां से उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा है कि CBI और गोवा पुलिस मिलकर उनकी वापसी सुनिश्चित करने में लगी हैं. वहीं, विदेश मंत्रालय गोवा सरकार के उस अनुरोध की जांच कर रहा है, जिसमें दोनों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई है.

जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं

दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने स्पष्ट कहा कि साैरभ और गौरव लूथरा ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया. पुलिस के अनुसार, दोनों ने अधिकारियों को यह कहकर गुमराह किया कि वे 6 दिसंबर की रात को देश छोड़ चुके थे, जबकि वे वास्तव में 7 दिसंबर को भारत से रवाना हुए. अदालत में पुलिस ने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी और जांच में असहयोग यह दर्शाता है कि वे फरार होने की कोशिश कर रहे थे और कानून से बचना चाहते थे. पुलिस की इस दलील को अदालत ने गंभीरता से लिया और अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया.

गंभीर आरोपों का सामना करेंगे दोनों भाई

लूथरा ब्रदर्स पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें injury causing death, manslaughter और murder शामिल हैं. आरोप है कि नाइटक्लब में ‘फायर शो’ का आयोजन बिना सुरक्षा उपायों, फायर इक्विपमेंट और आवश्यक आपात तैयारियों के किया गया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के समय जब राहत टीमें आग बुझाने में जुटी थीं, तब दोनों आरोपी देश से भागने की तैयारी कर रहे थे. यह व्यवहार केस को और गंभीर बनाता है.

मामला अब कहां पहुंचा? 

अदालत द्वारा anticipatory bail खारिज किए जाने के बाद अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है. थाईलैंड से प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही उम्मीद है कि दोनों जल्द ही भारत में अदालत का सामना करेंगे. यह केस न केवल सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल उठाता है, बल्कि ऐसे हादसों में संचालकों की जिम्मेदारी की भी नई बहस छेड़ रहा है.

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