पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं किया बंगला, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से की ये मांग

Former CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से सरकार आवास को खाली कराने के लिए शीर्ष अदालत ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है. जिसमें पूर्व सीजेआई से बंगला खाली कराने की मांग की है.

Former CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से सरकार आवास को खाली कराने के लिए शीर्ष अदालत ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है. जिसमें पूर्व सीजेआई से बंगला खाली कराने की मांग की है.

author-image
Suhel Khan
New Update
Former CJI DY Chandrachud

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश Photograph: (Social Media)

Former CJI DY Chandrachud: पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद अब तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है. इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती बरती है. दरअसल, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ से सरकारी आवास खाली करवाने को कहा गया है. चिट्ठी में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के इतने दिनों तक कोई सरकारी आवास में नहीं बना रह सकता है.

Advertisment

पिछले साल नवंबर में रिटायर हुए थे जस्टिस चंद्रचूड़

बता दें कि पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पिछले साल 10 नवंबर को सेवानिवृत हुए थे. वे इस पद पर करीब दो साल तक रहे. सीजेआई के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ को आवास के तौर पर 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला आवंटित किया गया था. जो टाइप 8 का बंगला है. नियमों के तहत सेवानिवृत्ति होने के बाद पूर्व सीजेआई को ये बंगला खाली कर अस्थायी निवास के तौर पर आवंटित किए गए टाइप 7 बंगला में शिफ्ट होना था. हालांकि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 30 अप्रैल 2025 तक 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगले में रहने की अनुमति ली थी. लेकिन वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उन्हें 31 मई तक इस बंगले में रहने की अनुमति दी थी. तय समयसीमा खत्म होने के बाद भी पूर्व सीजेआई ने अपना बंगला खाली नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखी चिट्ठी

इस संबंध में अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने सरकार को चिट्टी लिखी है. जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने बंगला खाली नहीं किया है. उनके अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने 31 मई तक बंगले में रहने की अनुमति दी थी. वह अवधि भी पूरी हो चुकी है. वहीं नए जजों को आवास के आवंटन में समस्या हो रही है. इसलिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से तत्काल बंगला खाली करवाया जाए.

बता दें कि दिल्ली स्थित 5 कृष्ण मेनन मार्ग आधिकारिक तौर पर भारत के चीफ जस्टिस निवास है, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद चीफ जस्टिस बने न्यायाधीश संजीव खन्ना और वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उन्हीं बंगलों में रहना उचित समझा, जिनमें वह अब तक रह रहे थे. इसीलिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को आधिकारिक निवास में अधिक समय तक रहने का अवसर मिल गया.

ये भी पढ़ें: Weather Update: देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, हिमाचल और गुजरात में रेड अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें: Shyama Prasad Mukherjee: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती आज, PM मोदी-CM योगी ने दी श्रद्धांजलि

Supreme Court Government of India Supreme Court of India Justice DY Chandrachud
      
Advertisment