राहुल गांधी के खिलाफ FIR के बाद मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में शिफ्ट

दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर के अंदर हाथापाई के दौरान "शारीरिक हमला करने और उकसाने" का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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Mohit Saxena
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rahul gandhi (social media)

दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. अब मामला क्राइम ब्रांच में शिफ्ट हो गया है. आपको बता दें  कि संसद के मकर द्वार पर गुरुवार को यह झड़प हुई थी. इसमें भाजपा के दो सांसद घायल हो गए. इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला शुक्रवार को अपराध शाखा को​ शिफ्ट कर दिया गया. "बीआर अंबेडकर के अपमान" पर प्रदर्शन के दौरान एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच सदन में घुसने के लिए धक्का-मुक्की हुई थी. इसके बाद गुरुवार को दो भाजपा सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. भाजपा ने उन पर "शारीरिक हमला करने और उकसाने" का आरोप लगाया. इस मामले की जांच अब अपराध शाखा करेगी.

ध्यान को भटकाना चाहती है भाजपा

हंगामे में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी ने सदन में प्रवेश पाने के लिए उन्हें धक्का दिया. राहुल गांधी का कहना है कि सांसदों ने उन्हें धमकाया, धक्का दिया और संसद में उनका प्रवेश से रोक दिया. उनका कहना है कि भाजपा संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी समूह के अभियोग  पर चर्चा से बचने के लिए ध्यान को भटकाना चाहती है. 

राहुल गांधी पर एफआईआर धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई है. 

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