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ED Action against robert Vadra
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई-प्रोफाइल केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार रॉबर्ट वाड्रा को आधिकारिक आरोपी बना दिया है. एजेंसी ने लंदन की संपत्तियों और कथित काले धन के लेनदेन से जुड़े मामले में कई चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है. यह केस मूल रूप से यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की जांच के दौरान सामने आया था.
वित्तीय लेनदेन के मिले कई सबूत
ED के मुताबिक, वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में PMLA कानून के तहत रिकॉर्ड किया गया था. एजेंसी का दावा है कि वाड्रा और संजय भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन के कई सबूत मिले हैं, जिनमें विदेशी प्रॉपर्टी, फंड ट्रांसफर और लंदन की दो प्रमुख संपत्तियों से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं. इस चार्जशीट को केस का बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार वाड्रा को सीधे तौर पर आरोपी के रूप में नामित किया गया है. कोर्ट अब 6 दिसंबर को इस चार्जशीट पर सुनवाई करेगी.
चार्जशीट में वाड्रा को नौवें नंबर का आरोपी बनाया गया है. माना जा रहा है कि जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, राजनीतिक माहौल और गर्म होगा. फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा या कांग्रेस की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
जांच में किया ईडी ने ये दावा
ED की जांच में दावा किया गया है कि लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर में मौजूद प्रॉपर्टी का भुगतान वाड्रा ने किया था और उनके निर्देश पर ही इसका नवीनीकरण भी कराया गया. एजेंसी का कहना है कि वाड्रा लंदन यात्रा के दौरान कई बार इस संपत्ति में ठहरे थे. दोनों विदेशी संपत्तियों को ED ‘अपराध की आय’ मानकर जांच कर रही है.
वाड्रा पहले भी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं. पिछले महीने उनके वकील सुमन ज्योति खेतान ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए कहा था कि वाड्रा ने हमेशा ED के समन और दस्तावेजों की मांग का पालन किया है.
संजय भंडारी से जुड़े मामलों में क्या है अपडेट
इधर, संजय भंडारी से जुड़े मामलों में भी तेजी आई है. ED की उस याचिका पर अदालत 22 नवंबर को सुनवाई करेगी, जिसमें भंडारी की भारत में मौजूद संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी गई है. ED का आरोप है कि ये संपत्तियां अवैध कमाई से खरीदी गई हैं. पिछली सुनवाई में एजेंसी ने बताया था कि इन संपत्तियों पर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है. अब अदालत तय करेगी कि ED को इन्हें जब्त करने की अनुमति मिलेगी या नहीं.
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