अमेरिका ने देश से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है. अमेरिका ने अपने सैन्य विमान सी-17 से बुधवार को 104 लोगों को भारत भेजा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या अमेरिका से भारत भेजे गए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है. क्या इन लोगों की पुलिस जांच होगी. क्या ये अप्रवासी दोबारा अमेरिका जा पाएंगे.
क्या दोबारा अमेरिका जा सकते हैं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से वापस भेजे गए अप्रवासी भारतीयों का बायोमीट्रिक स्कैन किया गया है. अब ये लोग कभी भी अमेरिका नहीं जा सकते हैं. भविष्य में अगर इनके पास वैध दस्तावेज होते हैं फिर भी इन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिल पाएगा. अमेरिका की वीजा पॉलिसी ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन सहित दुनिया के 20 देश मानते हैं. इसलिए अब ये लोग इस देश में भी एंट्री नहीं ले पाएंगे.
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क्या इन 104 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन लोगों के खिलाफ भारत में कोई भी केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इनका अपराध अमेरिका की जमीन में है. भारत में नहीं. हालांकि, इनके अमेरिका पहुंचने के तरीकों और भारत में किसी अपराध में शामिल होने की जांच पुलिस जरूर कर सकती है. इन लोगों में कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो भारत से तो टूरिस्ट का वैध वीजा लेकर अमेरिका गए होंगे लेकिन वहां अवैध रूप से रहने लगे. इसके अलावा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग किसी मानव तस्करों की मदद से अमेरिका में घुसे हों. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी.
कार्रवाई के तरीके के बारे में उन्होंने बताया कि अगर किसी अप्रवासी ने डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए पैसा दिया है तो ईडी आयकर अधिनियम 1961 के तहत उनके खिलाफ कर सकती है. वहीं, पासपोर्ट में हेराफेरी के मामले में पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है.
इसके अलावा, भारतीय बॉर्डर अवैध रूप से पार करने वालों के खिलाफ इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के तहत कार्रवाई होगी. अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति देश के बाहर ले जाता है तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
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