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सांकेतिक तस्वीर
National Lok Adalat in Delhi 2026: अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान लंबित हैं और आप उन्हें कम जुर्माने में निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त सहयोग से राजधानी में एक विशेष नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत शनिवार, 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगी.
नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर
इस लोक अदालत के जरिए वाहन मालिक बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया और बार-बार अदालत के चक्कर लगाए अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में केवल वही 'कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान/नोटिस' सुने जाएंगे, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और 30 सितंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं.
5 जनवरी से हो रहे चालान डाउनलोड
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी है कि लोक अदालत के लिए चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. प्रतिदिन अधिकतम 45,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं, जबकि कुल सीमा 1,80,000 चालान/नोटिस तय की गई है.
कितने कोर्ट परिसरों में होगी लोक अदालत आयोजित
नेशनल लोक अदालत राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं.
कैसे करें डाउलोड
चालान डाउनलोड करने के लिए वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जरूरी जानकारी भरने के बाद चालान डाउनलोड किया जा सकता है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ई-मेल या मोबाइल पर प्राप्त होगा. इसी पत्र में चालान निपटारे की तारीख और कोर्ट परिसर की जानकारी दी जाएगी.
प्रिंटआउट साथ लाना जरूरी
ध्यान रखने वाली अहम बात यह है कि लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए नोटिस या चालान का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य है. कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में वाहन मालिकों को पहले से पूरी तैयारी करने की सलाह दी गई है.
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