देश भर में सात जून को बकरीद मनाई जाएगी. मस्लिम समाज के लोग बड़े स्तर पर बकरे की कुर्बानी करते हैं. हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की जा रही है. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बकरीद की आड़ में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. माहौल बिगड़ने का डर है और राज्य सरकारें इस बारे में अलर्ट हो गईं हैं.
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बकरीद को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विभिन्न राज्यों में बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है.
किस राज्यों में किन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार का आदेश नहीं मानने पर क्या सजा मिलेगी, आइये जानते हैं…
दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत चिन्हित जगहों पर ही कुर्बानी के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है. सरकार की एडवाइजरी में साफ कर दिया गया है कि गाय, बछड़ा सहित अन्य गोवंशों, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाजरी
बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई है. गाय, ऊंट सहित अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर मनाही है. मध्यप्रदेश और झारखंड सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी किए हैं.
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नियमों का उल्लंघन पर करने पर मिलेगी ये सजा
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों में साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से पशु क्रूरता और अवैध कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी. देश के कई राज्यों में गाय की हत्या पर सख्त कानून हैं. प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी अलग-अलग कानून हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वधगृह नियम 2001 सहित अन्य नियमों के प्रावधानों के तहत सजा हो सकती है.