अब इन स्मार्टफोन में नहीं चल पाएगा WhatsApp, आएगी चैंटिंग में दिक्कत
व्हाट्सऐप ने एक नया सपोर्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें कंपनी ने आईओएस 9 या उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए अपने सपोर्ट को समाप्त कर देने की बात कही है.
नई दिल्ली:
व्हाट्सऐप ने एक नया सपोर्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें कंपनी ने आईओएस 9 या उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए अपने सपोर्ट को समाप्त कर देने की बात कही है. अब तक आईओएस 9 यूजर्स एन्क्रिप्टेड चैट सविर्स का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम थे. हालांकि अब आईओएस 10 की जरूरत होगी यानि कि व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अब आईफोन 5 या इसके बाद के मॉडलों की आवश्यकता होगी. इस बदलाव से आईफोन 4एस के यूजर्स अधिकतर प्रभावित होंगे, हालांकि यह आईफोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का एक छोटा सा हिस्सा है.
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आईमोर की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दिसंबर में आईफोन ने पुष्टि की थी कि 81 फीसदी आईफोन यूजर्स आईओएस 14, 17 फीसदी आईओएस 13 या इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मतलब केवल दो ही प्रतिशत आईफोन यूजर्स आईओएस 12 या इससे पहले के वर्जन का उपयोग कर रहे हैं.'
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकें
उधर, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को उसकी नई गोपनीयता नीति को लागू करने से रोकने का आग्रह किया. सरकार ने एक हलफनामे में कहा, 'यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया जाता है किउत्तरदाता नंबर 2 (व्हाट्सएप) को अपनी नई गोपनीयता नीति और दिनांक 04.01.2021 को 08.02.2021 से सेवा की शर्तो या इस माननीय न्यायालय द्वारा लंबित स्थगन से प्रतिबंधित किया जा सकता है.' 2 फरवरी को अदालत ने सोशल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.
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विशेष रूप से व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को या तो फेसबुक के साथ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए कहा है या 8 फरवरी के बाद उन्हें अपने खातों को खोना पड़ेगा. हालांकि, उपयोगकर्ताओं द्वारा भारी विरोध के कारण 15 मई तक इस नीति पर रोक लगा दी गई है. याचिकाकर्ता डॉ. सीमा सिंह, ने एडवोकेट मेघन सिंह के माध्यम से तर्क दिया कि व्हाट्सएप नीति की वजह से नागरिकों के डेटा के संबंध में नकारात्मक चीजें हो सकती हैं. याचिका में कहा गया है कि डेटा के संबंध में कानून काफी हद तक सीमित है और इसे विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा समय की आवश्यकता है.
(इनपुट - आईएएनएस)
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