logo-image

Fact Check : क्या फार्मासिस्ट भी अब खोल सकेंगे अपना क्लीनिक, जानें सच

फार्मेसिस्ट क्लीनिक खोलने के लिए कोई भी अथॉरिटी सरकार के द्वारा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है इस तरीके की फेक न्यूज़ में दावा किया जा रहा है कि अब फार्मेसिस्ट भी क्लीनिक खोल सकेंगे.

Updated on: 31 Dec 2020, 02:36 PM

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि डाक्टरों की तरह फार्मासिस्ट भी अब अपना क्लीनिक खोल सकेंगे. एक अखबार की खबर में दावा किया गया है कि फार्मेसिस्ट अब फिजीशियन की तरह इलाज कर सकेंगे. उन्हें दवा और सलाह दे सकेंगे. दरअसल, वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट रेग्युलेशन 2015 में इसके प्रावधान के तहत फार्मेसिस्ट भी अब अपनी क्लीनिक खोल सकेंगे.

यह भी पढ़ें : Fact Check : LPG सिलेंडर की अब हर सप्ताह बदल जाएगी कीमत? जानें सच

दरअसल, फार्मेसिस्ट क्लीनिक खोलने के लिए कोई भी अथॉरिटी सरकार के द्वारा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है इस तरीके की फेक न्यूज़ में दावा किया जा रहा है कि अब फार्मेसिस्ट भी क्लीनिक खोल सकेंगे, जबकि फार्मेसी डिग्री वालों के लिए फार्मेसी प्रैक्टिस नियम और फार्मेसी अधिनियम में यह साफ व्यवस्था है कि वह क्लीनिक नहीं खोल सकते. 

यह भी पढ़ें : Fact Check : क्या नए साल में घट जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक की यूनिट ने की है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि डाक्टरों की तरह अब फार्मेसिस्ट भी क्लीनिक खोल सकेंगे. PIB Fact Check में यह दावा फर्जी है. फार्मेसी अधिनियम और फार्मेसी प्रैक्टिस नियमों के अंतर्गत किसी भी फार्मेसिस्ट के लिए क्लीनिक खोलने का कोई प्रावधान नहीं है.