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Fact Check : सरकार ने कर्मचारियों को 20 दिनों छुट्टी लेना अनिवार्य कर दिया, जानें सच

Fact Check: सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि वह केंद्र ने फैसला किया है कि उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 20 दिनों की अर्जित छुट्टी लेनी होगी, बजाय इसके कि वे जमा करें.

Updated on: 14 Jan 2021, 09:21 AM

नई दिल्ली:

एक वायरल पोस्ट (Viral Post) सोशल मीडिया (Social Media) पर यह दावा कर रहा है कि सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 20 दिन की अर्जित छुट्टी (Leave) लेना अनिवार्य कर दिया है. इस फर्जी दावे में यह भी कहा गया है कि सरकार (Government) ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि वह केंद्र ने फैसला किया है कि उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 20 दिनों की अर्जित छुट्टी लेनी होगी, बजाय इसके कि वे जमा करें.

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फर्जी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित बैंक 2018 के अंत से दस दिनों की छुट्टी पर अपने कर्मचारियों को भेजने के लिए शुरू कर चुके हैं. फर्जी दावों को खारिज करते हुए, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा एक तथ्य-जांच में कहा गया है कि सभी समाचार रिपोर्ट में किए गए दावे झूठे और निराधार हैं.

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पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस वायरल खबर की पड़ताल की है. जिसमें उसे गलत पाया है. उसने अपने ट्विटर हैंडल पर फेंक खबर की पूरी सच्चाई पोस्ट की है. पीआईबी ने लिखा-यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 20 दिन की अर्जित छुट्टी लेना अनिवार्य कर दिया है, बजाय इसके कि वे जमा करें. PIB Fact Check में दावा Fake है. केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.