युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स की बात हुई कन्फर्म, इस तारीख को होना है कोर्ट में पेश

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा को लेकर एक नई बात सामने आई है जिसके अनुसार मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें तलाक का आदेश मिल गया है.

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा को लेकर एक नई बात सामने आई है जिसके अनुसार मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें तलाक का आदेश मिल गया है.

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Ayush Srivastava
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Image Credit: Social Media

Yuzvendra Chahal Dhanshree Varma Divorce: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री वर्मा हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए है, जिसकी वजह है दोनों का डिवोर्स, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर ढेर सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इसी पर एक नया अपडेट सामने आया है जिसके अनुसार दोनों जल्द ही कोर्ट में पेश होने वाले हैं.

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युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

हाल ही में बार एंड बेंच नाम के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें लिखा था 'बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के लिए वैधानिक कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने फैमिली कोर्ट को आगामी आईपीएल में चहल की भागीदारी पर विचार करते हुए कल तक तलाक की याचिका पर फैसला करने का भी निर्देश दिया है.'

बार एंड बेंच के अनुसार, दिसंबर 2020 में शादी करने वाला यह जोड़ा जून 2022 से अलग रह रहा है aur इस साल फरवरी में ही उन्होंने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करने का फैसला किया था. इसके साथ ही दोनों ने कूलिंग पीरियड माफ करने के लिए याचिका के साथ एक आवेदन भी दायर किया था.

धारा 13बी(2) के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय तलाक के लिए आपसी याचिका पर उसके दाखिल होने की तिथि से छह महीने बाद ही विचार कर सकता है, समझौते और पुनर्मिलन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जोड़े को कूलिंग-ऑफ अवधि दी जाती है, लेकिन, चहल और धनश्री के 2 साल से अधिक समय से एक-दूसरे से अलग रहने के कारण, बॉम्बे हाईकोर्ट को नहीं लगा कि इस मामले में कूलिंग-ऑफ क्लॉज लागू होता है. यह याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत दायर की गई थी, जिसमें आपसी सहमति से तलाक का सुझाव दिया गया था.

कूलिंग-ऑफ पीरियड की याचिका हुई खारिज 

सहमति की शर्तों के अनुसार, चहल वर्मा को अपनी अलग हो चुकी पत्नी को 4 करोड़ 75 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए सहमत हो गए थे, हालांकि, क्रिकेटर ने अब तक केवल 2 करोड़ 37 लाख और 55 हजार रुपये का भुगतान किया है, बाकी राशि का भुगतान न करने को अदालत ने गैर-अनुपालन का मामला माना, इसलिए इस मामले में कूलिंग-ऑफ की याचिका खारिज कर दी गई है.

युजवेंद्र चहल और उनकी अलग हो चुकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर 20 मार्च तक फैसला करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि युजवेंद्र 22 मार्च से शुरू हो रहे 'इंडियन प्रीमियर लीग' के नए सीजन में भाग लेने वाले हैं.

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