Sonu Nigam Controversy: बीते दिनों बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम एक मुसीबत में फंस गए थे. इसी बीच अब उन्हें गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जी हां, सोनू निगम की याचिका पर कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया है. बता दें, न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोनू निगम की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देते हुए गायक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.
जांच के दौरान करना होगा समर्थन
हालांकि, सिंगर सोनू निगम को अभी भी जांच के दौरान समर्थन करना होगा. बता दें, सोनू निगम ने अपने खिलाफ मामला रद्द करने के लिए जो याचिका दायर की थी, जस्टिस शिवशंकर अमरन्नवर ने उस पर अंतरिम आदेश पारित किया है. बताया जा रहा है कि ये फैसला तब सुनाया गया, जब राज्य सरकार ने ये यकीन दिलाया कि सिंगर सोनू निगम जांच में समर्थन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.
फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक
अब सोनू निगम के मामले में कोर्ट के आदेश पर सुनवाई की अगली तारीख तक, फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस को बयान दर्ज करना है, तो सिंगर को बयान दर्जक कराने के लिए शारीरिक रूप से कर्नाटक में होने की जरूरत नहीं है. सिंगर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज करवाने की परमिशन मिल गई है. फिर भी अगर बयान दर्ज करवाने के लिए सोनू निगम की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो पुलिस उनके घर जा सकती है.
ये भी पढ़ें: पवन सिंह के नए गाने ने मचाया गदर, नीलम गिरी की अदाओं पर फैंस हार बैठे अपना दिल