/newsnation/media/media_files/2025/09/26/sameer-wankhede-gets-setback-in-aryan-khan-web-series-case-hc-says-how-defamation-netflix-show-in-de-2025-09-26-13-05-26.jpg)
Sameer Wankhede Case Against Aryan Khan
Sameer Wankhede Case Against Aryan Khan: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और समीर वानखेड़े एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं. जी हां, बीते दिन आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें अब उन्हें तगड़ा झटका लगा है.
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर विचार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अदालत ने याचिका की विचारणीयता (maintainability) पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जब पूरा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो इस पर दिल्ली में सुनवाई क्यों हो रही है?
'दिल्ली में मुकदमा क्यों दायर किया है?'
समीर वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े के वकील से पूछा कि आपने दिल्ली में मुकदमा क्यों दायर किया है. सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए. तो वहीं दूसरी तरह सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए.
वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि इसे दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, जहां तक वेबसीरीज़ को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित करने की बात है तो मेरी मानहानि हुई है. इसके बाद कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील सेठी से कार्रवाई का कारण पूछा. जिस पर सेठी ने कहा कि वेब सीरीज़ दिल्ली समेत सभी शहरों के लिए है, मीम्स दिल्ली के लोगों के तौर पर मेरे खिलाफ हैं.
कोर्ट ने वानखेड़े की शिकायत को किया खारिज
कोर्ट ने कहा कि आपकी शिकायत विचार करने योग्य नहीं है, मैं आपकी शिकायत खारिज करता हूं. अगर आपका मामला ये होता कि दिल्ली समेत कई जगहों पर मेरी बदनाEntertainment News In Hindi, मी हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम यहां विचार करते. समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं.
कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 9 और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वादी ने पैरा 37 और 38 में ये ठीक से नहीं कहा है कि दिल्ली में सिविल मुकदमा कैसे चलेगा? इसके बाद वानखेड़े के वकील सेठी ने आवश्यक संशोधन करने के लिए समय मांगा.उच्च न्यायालय ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने के लिए समय दिया है. जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूं. आवेदन सूचीबद्ध होने के बाद रजिस्ट्री तारीख बताएगी.
ये भी पढ़ें: इस एक्टर के साथ One Night Stand के लिए तैयार हैं Ameesha Patel, बोलीं- 'उसूल ताक पर रख दूंगी'