Ranya Rao Moves To High Court For Bail Plea: कन्नड़ इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च को सोने की तस्करी के मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, 27 मार्च को बेंगलुरु के सत्र न्यायालय ने उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसे लेकर अब अभिनेत्री ने सोने की तस्करी के मामले में राहत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है.
रान्या राव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद, रान्या राव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, अभिनेत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है, उनके वकील बीएस गिरीश ने याचिका प्रस्तुत की है जिनके अनुसार, उच्च न्यायालय अगले सप्ताह मामले की सुनवाई कर सकता है.
27 मार्च को बेंगलुरु की 64वीं सीसीएच सेशन कोर्ट ने रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह फैसला आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें अभिनेत्री के खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए 14 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, हालांकि रान्या ने शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी जमानत लेने से इनकार कर दिया था.
स्मगलिंग केस के बारे में
उनकी पिछली जमानत की सुनवाई के दौरान, राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिवक्ता मधु राव ने सत्र न्यायालय को बताया था कि अभिनेत्री ने हवाला के पैसे से अवैध रूप से खरीदारी करने की बात कबूल की है.
कन्नड़ अभिनेत्री को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब उसके पास 14.8 किलोग्राम सोना पाया गया था, अपनी न्यायिक हिरासत के दौरान, रान्या राव ने कबूल किया कि उसने यूट्यूब वीडियो से तस्करी के गुण सीखे थे. उसके खिलाफ एक जांच में यह भी पता चला कि रान्या ने अपने सौतेले पिता, कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी के रामचंद्र राव के साथ अपने संबंधों का उपयोग करके हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया था.
ये भी पढ़ें:
13 साल की आराध्या ने शादी में मम्मी-पापा के गाने पर किया गजब का डांस, ऐश्वर्या-अभिषेक भी देखते रह गए परफॉर्मेंस