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Rajpal Yadav Photograph: (Rajpal Yadav (Instagram))
Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, 3 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्टर को 4 फरवरी, 2026 तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करना होगा. ऐसे में सोशल मीडिया पर चारों ओर हलचल मच गई और एक्टर के फैंस के बीच सवाल खड़े होने लगे की ऐसा क्या हो गया कि राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं, क्या है पूरा मामला.
अदालत ने क्या आदेश दिया?
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ने कई बार राजपाल यादव के लिए समय बढ़ाया और समझौते का मौका दिया, लेकिन बार-बार समयसीमा पार होने के बाद वे भुगतान नहीं कर पाए. अदालत ने कहा कि अब वो भुगतान के लिए समय और हीं बड़ा सकते हैं और एक्टर को 4 फरवरी को सरेंडर करना होगा. इसके अलावा अदालत ने कहा कि जो राशि पहले जमा की गई थी, वह शिकायतकर्ता कंपनी को जारी की जाए. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी, जिसमें सभा के पालन की रिपोर्ट मांगी जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म 'अता-पता लापता' बनाई थी और इसके लिए उन्होंने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. जो एक्टर चुका नहीं पाए. वहीं, एक्टर ने जो चेक दिए थे, वो भी कई बार बाउंस हुए. जिसके बाद एक्टर के खिलाफ Section 138 के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले में एक्टर साल 2013 में 4 दिन जेल में भी रहे थे. बाद में एक्टर और उनकी पत्नी को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, और बाद में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था ताकि वे समझौता कर सकें. लेकिन एक्टर आजतक बुगतान नहीं कर पाए और अब कोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है.
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