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Rajpal Yadav Photograph: (Rajpal Yadav (Instagram))
Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. चेक बाउंस मामले में एक्टर तिहाड़ जेल में बंद है. ऐसे में इस केस को लेकर 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस दौरान दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई. इतना ही नहीं एक्टर ने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि वो 3 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं. चलिए जानते हैं, कोर्ट ने क्या-क्या कहा.
शादी में जाने के लिए मांगी जमानत
दरअसल, इस पूरे मामले के बीच राजपाल यादव के परिवार में एक शादी का आयोजन होना है, इसलिए उनके घरवाले चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएं. ऐसे में एक्टर ने कोर्ट से परिवार में शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की भी मांग की. लेकिन जज ने टिप्पणी कि- 'मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून अपने तरीके से चलता है.' इस पर राजपाल यादव के वकील ने कहा- 'शेष राशि अदालत में सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई जा सकती है.'
कोर्ट ने लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी दलील क्या है. ट्रायल जज ने साफ कहा था कि सजा में दखल देने का कोई आधार नहीं है. उसके बाद आपने कहा कि आप समझौते की कोशिश करेंगे, मीडिएशन में गए और भुगतान का भरोसा दिया. सालों तक भुगतान नहीं किया. अब आप फिर से मामला खोलना चाहते हैं.' अदालत ने राजपाल यादव से देरी का स्पष्ट कारण बताने को कहा. वहीं, कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा- 'आपको सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि आपने अपराध स्वीकार किया और भुगतान करने की बात मानी. अब सजा मिल जाने के बाद आप उसे निलंबित करने की मांग कर रहे हैं?' वहीं, अब कोर्ट ने मामला टाल दिया है और अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.
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