इधर देश मना रहा 'ऑपरेशन सिंदूर' का जश्न, उधर कंगन रनौत को कोर्ट से मिली बड़ी खुशखबरी

Kangana Ranaut: 'ऑपरेशन सिंदूर' के जश्न के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी मिली है. आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

Kangana Ranaut: 'ऑपरेशन सिंदूर' के जश्न के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी मिली है. आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

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Uma Sharma
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Kangan Ranaut gets a good news from court admids Operation Sindoor.....

Kangana Ranaut

Kangan Ranaut: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है. जी हां, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया है. इस एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ खुशी का माहौल है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी मिली है. आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला? 

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कंगना ने दिया था ये बयान

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने 2021 में एक बयान में कहा था कि 'भारत को 2014 में असली आजादी मिली, 1947 में नहीं, वो तो भीख में मिली थी'. जिसके बाद उनके इस बयान से देशभर में विवाद खड़ा हो गया था. वहीं जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए कोर्ट में परिवाद दायर किया था.

याचिका में क्या कहा गया था?

बता दें, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कंगना का बयान देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान का अपमान है. इससे देश में शांति भंग हो सकती है और विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है. उनके बयान से आम जनता में भ्रम और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई. साथ ही याचिका में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने कही ये बात

वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने सुनवाई के बाद परिवाद को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, 'प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने अनुभव और सोच के अनुसार ये तय करे कि वो खुद को कब आजाद महसूस करता है. जब तक ये विचार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, यह मानहानि या अपराध नहीं माना जा सकता. जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है कोई आपराधिक कृत्य नहीं है.

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