Jacqueline Fernandez को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 200 करोड़ की ठगी से नहीं छूट रहा पीछा

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट अभी भी राहत नहीं मिली है. जी हां, 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है.

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट अभी भी राहत नहीं मिली है. जी हां, 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है.

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Uma Sharma
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Jacqueline Fernandez again receives setback from Supreme Court she is not get relief of 200 crore fr

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस फिर बड़ा झटका लगा है. जी हां, इस मामले में जैकलीन को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामले को रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया. चलिए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा, आप पर आरोप है कि आपको 200 करोड़ रुपये का एक हिस्सा गिफ्ट के तौर पर मिला था. कानून ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध में शामिल हो सकता है. अगर दो करीबी दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे को कोई उपहार देता है, और बाद में उसमें अपराध की बात सामने आती है, तो ये बेहद जटिल हो जाता है.' सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इस स्तर पर कोई राहत नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रॉपर स्टेज पर फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं.

जैकलीन की ओर से क्या दलील दी गई?

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जैकलीन फर्नांडिस की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, 'मैं एक फिल्म स्टार हूं. ये व्यक्ति (सुकेश चंद्रशेखर) एक ठग है, जो जेल में है. उस पर फर्जी मंत्री बनकर लोगों को ठगने का आरोप है. उसने शिकायतकर्ता, जो एक अमीर महिला है, से कहा कि अगर वो उसे 200 करोड़ रुपये दे, तो वो उसके पति को जेल से छुड़वा सकता है. इस महिला ने सुकेश के लोगों को पैसे दिए.'

उन्होंने कहा, 'मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. वो मुझ पर मोहित था और उसने मुझे उपहार भेजे.' मुझ पर जबरन वसूली के मामले में कोई आरोप नहीं है और न ही 200 करोड़ की धोखाधड़ी में मेरी कोई भूमिका है.'

जैकलीन सुप्रीम कोर्ट क्यों गईं?

जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जुलाई को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि ये तय करना कि किसी ने अपराध किया है या नहीं, सुनवाई के दौरान निचली अदालत का काम है. जबकि जैकलीन का कहना था कि, 'उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं थी.'

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