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Yogi Adityanath Movie
Yogi Adityanath Movie: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय' को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीज की अनुमति मिल गई है. जी हां, ये फैसला उस समय आया जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
कोर्ट ने खुद देखी फिल्म, नहीं पाया कोई आपत्तिजनक कंटेंट
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने 21 अगस्त को फिल्म देखी और इसके बाद की सुनवाई में स्पष्ट किया कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है. वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि फिल्म में प्रस्तुत डिस्क्लेमर (स्पष्टीकरण) संतोषजनक है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये फिल्म 'एक सिनेमैटिक अडॉप्शन' है.
CBFC की दलीलों पर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान जब अदालत ने CBFC के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है, तो उन्होंने ‘ना’ में जवाब दिया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि फिल्म देखने के बाद बहस और आसान हो जाती.
वहीं बता दें, CBFC ने दावा किया कि फिल्म से योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो सकती है, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि ये निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला, जबकि उन्होंने न तो फिल्म देखी और न ही उस किताब को पढ़ा है, जिस पर फिल्म आधारित है. कोर्ट ने ये भी कहा कि खुद योगी आदित्यनाथ ने उस पुस्तक को प्रमोट किया है.
21 आपत्तियों पर भी कोर्ट असहमत
वहीं CBFC ने फिल्म के 21 बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी. जब कोर्ट ने इन बिंदुओं को देखा तो कहा कि इनमें कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया. CBFC द्वारा बार-बार डिफेमेशन (मानहानि) और डीसेंसी (शालीनता) का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया. CBFC ने मद्रास हाई कोर्ट के एक पुराने केस का उदाहरण भी दिया, जिसमें एक व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा था. लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि वह मामला इस फिल्म से बिल्कुल अलग था.
फिल्म निर्माताओं का पक्ष
फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट में दलील दी कि फिल्म का निर्माण उनका मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है और इसे रोका नहीं जा सकता. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिल्म में किसी प्रकार की मानहानि या अशोभनीय सामग्री नहीं है. कोर्ट ने उनकी याचिका को वैध मानते हुए फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी.
अब जल्द तय होगी रिलीज डेट
कोर्ट के आदेश के बाद अब फिल्म निर्माता ऑर्डर की कॉपी प्राप्त कर जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट तय करेंगे.
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