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सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर से देखने जाने वाले हैं फिल्में तो पढ़ लें ये नियम

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. इसमें बताया गया है कि किन शर्तों के साथ सिनेमाघर खोले जा सकते हैं

Updated on: 06 Oct 2020, 11:24 AM

नई दिल्ली:

देश में शुरू हुए अनलॉक 5 में सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति मिल गई हैं. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और गतिविधियों को छूट दी है जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है. लेकिन इनमें अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. इसमें बताया गया है कि किन शर्तों के साथ सिनेमाघर खोले जा सकते हैं.

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  1. एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठना होगा.
  2. सिनेमा हॉल के सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना होगा.
  3. एक मिनट की फ़िल्म जो कोरोना पर होगी उसे फ़िल्म के शुरू होने से पहले दिखाया जाएगा.
  4. सिंगल स्क्रीन में ज्यादा विंडो ओपेन किये जाने जाएंगे.
  5. पैकड फ़ूड दिया जाएगा.
  6. आरोग्य सेतू अप्प अनिवार्य नहीं है. अगर कोई अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है तो ये और अच्छा होगा.
  7. ऑन लाइन टिकट को प्रोमोट किया जाएगा.

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बता दें कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बीते 7 महीनों से बंद पड़े सिनेमाहॉल गृह मंत्रालय के आदेश से 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे. सिनेमाघर, थिएयर और मल्टीप्लेक्स के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की हैं. इनका पालन करना बेहद ही जरूरी है. अनलॉक 5 के इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार केंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. इसके साथ ही अब राज्य में या राज्य के बाहर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.