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SSR Case : महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे

सुप्रीम कोर्ट (SC) के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, इसके बाद रिव्यू पीटिशन दायर करने के बारे में सोचिए

Updated on: 19 Aug 2020, 12:08 PM

नई दिल्ली:

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी. सुप्रीम कोर्ट (SC) के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, इसके बाद रिव्यू पीटिशन दायर करने के बारे में सोचिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सुशांत केस की जांच अब सीबीआई (CBI) के हाथों में सौंप दी है, जल्द ही सीबीआई की टीम मुंबई जांच के लिए रवाना होगी.

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सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है. जस्टिस हृषिकेश राय (Hrishikesh Roy) की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुम्बई पुलिस जाँच में सहयोग करेगी और जांच से जुड़े दस्तावेज देगी.

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सुशांत के पिता के के सिंह की शिकायत के बाद ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है. सुशांत केस में सीबीआई जांच की अपील दुनियाभर में उठ रही थी. फैंस से लेकर इंडस्ट्री के सितारे भी इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. सुशांत का परिवार इस केस की निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच चाहते हैं. रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दिन सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान, बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार के अभिषेक मनु सिंघवी, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना-अपना पक्ष रखा था. सुप्रीम कोर्ट (SC) में सभी पक्षों ने अपनी तरफ से लिखित जवाब सौंपे थे.