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Rhea Chakraborty: SSR सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

रिया चक्रवर्ती के लिए सुशांत सिंह राजपूत में एक खुशखबरी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्ट्रेस के लिए राहत की सांस लेकर आया है.

Updated on: 19 Jul 2023, 12:46 PM

New Delhi:

रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है. टेलीविजन में अपनी एक्टिंग की शुरुआत के बाद के बाद एक्ट्रेस सुर्खियों में आईं और फिर उन्होंने तेलुगु फिल्म में अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया. लेकिन इंडस्ट्री में अपने करियर से ज्यादा, एक्ट्रेस दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनसे जुड़े विवादों के कारण सुर्खियों में रहीं. दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत और रिया रिलेशलनशिप में थे और एक साथ रहते थे. लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जो रिया के बाहर जाने के कुछ दिनों बाद हुई थी. 

आपको बता दें कि, सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती मुश्किल दौर से गुजरीं. कई चीजों के अलावा, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. हाल ही में, मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिवंगत अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रहा है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच को बताया कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही है. लेकिन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27-ए के संबंध में कानून का प्रश्न खुला रखा जाना चाहिए.

बेंच ने कहा, "एएसजी को सुनने के बाद, इस चरण में जहां तक ​​जमानत देने की बात है, आक्षेपित आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है. हालांकि, उठाए गए कानून के प्रश्न को उचित मामले में विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और इस तरह निर्णय लिया जा सकता है. इसे किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा''. 

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जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के अक्टूबर 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. एनसीबी ने चक्रवर्ती पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कड़ी धारा 27-ए के तहत आरोप लगाया था जो "अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और उसे शरण देने" से संबंधित है. रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया था.

इस बीच, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की घोषणा हुई, रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी पोस्ट की और कैप्शन दिया, "Gratitude."