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जोधपुर: कोर्ट ने सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की, जानें इसके पीछे की वजह

 काले हिरण के अक्टूबर, 1998 में शिकार के मामले में पांच साल की सजा को चुनौती वाली अपील पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की.

Updated on: 01 Dec 2020, 11:00 PM

जोधपुर:

 काले हिरण के अक्टूबर, 1998 में शिकार के मामले में पांच साल की सजा को चुनौती वाली अपील पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश पंवार ने खान के वकील द्वारा मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का हवाला दिए जाने के बाद अभिनेता को राहत प्रदान की.

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की. मंगलवार को आवेदन पेश करने वाले खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, '' हमने अदालत से प्रार्थना की है कि जोधपुर और मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुनवाई के लिए मुंबई से जोधपुर की यात्रा करना अभिनेता के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

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हमारी दलील के आधार पर अदालत ने पेशी से छूट को स्वीकृति प्रदान की.'' कोरोना वायरस के कारण मार्च में लागू किए गए लॉकडाउन से पहले अदालत ने खान को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया था.

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी ठहराते हुए सलमान खान को पांच अप्रैल 2018 को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी. खान ने फैसले को जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती दी है.