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बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का आया फैसला, तो प्रकाश राज ने यूं दिया रिएक्शन

बाबरी विध्वंस केस (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद एक तरफ जहां लोग खुशी से लड्डू बांट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं

Updated on: 30 Sep 2020, 06:45 PM

नई दिल्ली:

लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को बाबरी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी. वहां जो कुछ भी हुआ था, अचानक हुआ. इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. बाबरी विध्वंस केस (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद एक तरफ जहां लोग खुशी से लड्डू बांट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

स्वरा भास्कर ने लिखा, 'बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था.' इस ट्वीट के साथ ही स्वरा ने हाथ जोड़ने वाली तीन इमोजी भी शेयर की हैं. स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं और सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने सीबीआई के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं.

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एक्ट्रेस ऋचा चढ्ढा ने लिखा, 'इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहां देर है अंधेर नहीं.' एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

मुल्‍क'और 'थप्‍पड़' जैसी मशहूर फिल्‍में बना चुके फिल्‍ममेकर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी आपको बधाई, अब आप उन आरोपों से बरी हो गए हैं जिनसे देश की आत्मा के बीच एक खूनी रेखा खींची गई थी. भगवान आपको लंबी उम्र दे.'

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मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा, 'बाबरी का गिरना हिट ऐंड रन केस था. ड्राइवर बरी हो गए हैं. न्‍याय को गिरफ्तार करके दफन कर दिया गया.'

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बता दें कि विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को बरी कर दिया. न्यायालय ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कोई निर्णायक सबूत पेश नहीं कर सकी और बाबरी मस्जिद ढहाने वाले कारसेवकों की ढांचे के विध्वंस के इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों से कोई सांठगांठ नहीं थी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस. के. यादव अपराह्न 12 बजकर 10 मिनट पर न्यायालय कक्ष में पहुंचे और पांच मिनट के अंदर उन्होंने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का निर्णय सुनाया.