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स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे आर्यन खान

आर्यन खान (Aryan Khan) ने अपनी जमानत खारिज होने पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay Highcourt) में एक याचिका दाखिल की है.

Updated on: 20 Oct 2021, 06:57 PM

नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan)की मुश्किलें क्रूज शिप ड्रग्स मामले Cruise Ship Case) में उस वक्त और बढ़ गई, जब मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार 20 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी. अब आर्यन खान (Aryan Khan) ने अपनी जमानत खारिज होने पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay Highcourt) में एक याचिका दाखिल की है. आर्यन खान की याचिका पर गुरुवार 21 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है. इस मामले में आर्यन खान समेंत दो और आरोपियों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया गया था.

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आपको बता दें कि बीते 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट (Sessions Court) ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. विशेष एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) से आर्यन की याचिका खारिज होने के बाद उनके पास और रास्ते खुल गए थे. जिसके बाद आर्यन ने हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया है.  विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को नशीली पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

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तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा बायकुला महिला जेल में बंद हैं. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ NDPS कानून की धाराओं-8(C), 20(B), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.