Disha Salian Death Case: दिवंगत एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है. जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें इस केस में क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट में दायर एक हलफनामे में मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटनावश हुई घटना थी, और इसमें गैंगरेप या हत्या का कोई साबुत नहीं मिला है.
दिशा के पिता ने की थी SIT और CBI जांच की मांग
मार्च 2025 में दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच मुंबई पुलिस की एसआईटी (SIT) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से करवाने की मांग की थी. उन्होंने अपनी बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई थी और आरोप लगाया था कि मामले को राजनीतिक दबाव में दबाया जा रहा है. उन्होंने आदित्य ठाकरे की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.
मुंबई पुलिस का जवाब
दिशा सालियान के पिता की याचिका पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि मामले में कोई आपराधिक साजिश नहीं पाई गई है. पुलिस ने इसे एक 'दुर्घटनावश मौत' करार देते हुए गैंगरेप या हत्या की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया.
मालवणी पुलिस ने पहले ही पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट
इससे पहले मालवणी पुलिस स्टेशन ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी. रिपोर्ट में आत्महत्या के पीछे पारिवारिक तनाव, विशेष रूप से उनके पिता के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक कारक बताया गया था. अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शैलेन्द्र नागरकर ने भी याचिका में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है.
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने मुंबई पुलिस के हलफनामे और जांच को संज्ञान में लेते हुए माना कि दिशा सालियान की मौत के मामले में किसी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के साबुत नहीं हैं. इसके साथ ही आदित्य ठाकरे को इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई है.
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