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कोरोना को लेकर EC का बड़ा फैसला, सभी वाहन रैली-रोड शो रद्द किए

चुनाव आयोग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए राज्य में सभी पार्टियों के रोड शो, साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों को कैंसिल कर दिया है. आयोग ने कहा कि भले ही इन्हें पहले इजाजत दे दी गई हो, लेकिन अब इन सभी कार्यक्रमों को कैंसिल किया जा रहा है.

Updated on: 22 Apr 2021, 09:11 PM

highlights

  • चुनाव आयोग ने बंगाल में रोड शो पर पाबंदी लगाई
  • 22 अप्रैल शाम 7 बजे से लागू हुआ नया आदेश
  • रोड शो के पुराने इजाजत भी रद्द किए गए

नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा (West Bengal Assembly Electio 2021) चुनाव चल रहा है. कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है. हर रोज रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इसके देखते हुए चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब सख्त रुख अपनाते हुए राज्य में सभी पार्टियों के रोड शो, साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों को कैंसिल कर दिया है. आयोग ने कहा कि भले ही इन्हें पहले इजाजत दे दी गई हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी कार्यक्रमों को कैंसिल किया जा रहा है.

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चुनाव आयोग ने कहा कि यह भी नोट किया गया है कि कई राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों की ओर से सार्वजनिक समारोह के दौरान निर्धारित कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है. आयोग ने कहा कि सभी पार्टियों के रोड शो, साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों को पूर्व में इजाजत मिल जाने के बाद भी कैंसिल किया जा रहा है. 

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो पर पाबंदी लगा दी है. यह पाबंदी 22 अप्रैल शाम 7 बजे से ही लागू कर दी गई है. चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी पार्टी ने आयोग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है इसलिए मजबूर होकर चुनाव आयोग यह क़दम उठा रहा है. नए आदेश के अनुसार किसी भी पार्टी को रोड शो, बाइक शो या किसी भी तरह के चुनावी शो की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर किसी को पहले ही इसकी इजाजत दी जा चुकी है तो भी उस आदेश को रद्द कर दिया जाता है.

किसी भी पार्टी को पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत होगी जिनमें अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि मीटिंग के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन किया जा सके. इससे पहले भी चुनाव आयोग ने सभी दलों को सावधान किया था. चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों को नई चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई होगी. 

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आयोग ने सभी दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा था कि सियासी दल, उम्मीदवार और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग निर्धारित दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करें. पत्र में कहा गया था कि आयोग फिर से चेता रहा है कि यदि दलों या उम्मीदवारों ने प्रचार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया आपदा प्रबंधन कानून, महामारी रोग कानून सहित अन्य प्रावधानों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. यदि पहले उन्हें प्रचार की अनुमति मिली है तो उसे रद्द किया जा सकता है.

आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था. 6 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अभी 2 और चरणों के लिए वोट डाले जाएंगे. 8वां और आखिरी चरण 29 अप्रैल को होगा और 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी.