UGC ने विदेशी यूनिवर्सिटी के पॉलिसी पर सुझाव के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई
विश्वविद्याल अनुदान आयोग यानि (UGC) ने देश में विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए जारी किये गये गाइडलाइन पर शिकायत और सुझाव से संबंधित प्रतिक्रिया के लिए जारी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. यूजीसी ने इस संबंध में 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिये सभी संबंधित संग
नई दिल्ली:
विश्वविद्याल अनुदान आयोग यानि (UGC) ने देश में विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए जारी किये गये गाइडलाइन पर शिकायत और सुझाव से संबंधित प्रतिक्रिया के लिए जारी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. यूजीसी ने इस संबंध में 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिये सभी संबंधित संगठनों और लोगों से फीडबैक की मांगी थी. यूजीसी ने देश में उच्च शिक्षा के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी के स्थापना पर कई तरह की गाइडलाइन जारी की थी. नये नोटिफिकेशन के मुताबिक यह अब अगले महीने की 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.
Last date for receiving comments/suggestions/feedback on the draft UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023 has been extended to 3rd February, 2023.
— UGC INDIA (@ugc_india) January 16, 2023
For details:https://t.co/zTG4EsyVBy@PMOIndia pic.twitter.com/EyzHz0GDdN
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्टेकहोल्डरस ने यूजीसी ने आग्रह किया था कि इस मामले पर सुझाव और फीडबैक के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए. अब नये निर्णय के मुताबिक स्टेकहोल्डर्स के पास 3 फरवरी तक का समय है. सभी स्टेकहोल्डर्स से इस मेल आईडी ugcforeigncollaboration@gmail.com. पर सुझाव और फिडबैक शेयर कर सकते है.
इस साल की शुरूआत में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश ने देश में विदेश यूनिवर्सिटी के स्थापना और इसके संचालन से संबंधित कई गाइडलाइन जारी किये थे. जारी किये गये गाइडलाइन के मुताबिक देश में किसी भी विदेश की यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए यूजीसी से मान्यता लेनी होगी जो कि 10 साल के लिए होगा. हलांकि यह बाद में रेन्यूवल किया जा सकेगा. यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को बताना होगा कि उसके केम्पस में क्या क्या सिलेबस है वही इसकी जांच यूजीसी से करानी होगी. गाइडलाइन के मुताबिक विदेशी यूनिवर्सिटी को सिर्फ ऑफलाइन शिक्षा देने की इजाजत होगी और वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकेंगे.
गाइडलाइन के विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी ही भारत में केम्पस खोलने के लिए आवेदन दे सकते है अगर यह शर्त पूरा नहीं होता तो वो यूनिवर्सिटी अपने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो. अगर कोई इन दोनों पैमाने में नहीं आता है तो उसे देश में केम्पस खोलने की आजादी नहीं होगी. विदेशी यूनिवर्सिटी को फंडिंग के लिए फेमा एक्ट का पालन करना होगा.
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