इस राज्य में छोटी क्लास के बच्चों को अब नहीं मिलेगा होमवर्क, बड़ी कक्षाओं के लिए तय की गई सीमा
MP Homework Policy: मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सरकार ने एक खात तोहफा दिया है. जिसके तहत अब पहली से बारहवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल अपने हिसाब से होमवर्क नहीं दे सकेंगे.
highlights
- मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का आदेश
- छोटी क्लास के बच्चों को नहीं दिया जाएगा होमवर्क
- 12 क्लास तक के लिए तय की गई समय सीमा
New Delhi:
MP Homework Policy: छोटी क्लास के बच्चों को हर स्कूल हॉमवर्क यानी घर से भी पढ़ाई का काम करने देता है. लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे लेकर अब नियम बना दिया है. जिसके तरह अब स्कूल छोटी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने होमवर्क की सीमा भी तय कर दी है. जिसके अनुसार स्कूल तय सीमा से ज्यादा होमवर्क नहीं दे पाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का ये फैसला बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के आया है. इस संबंध में विभाग ने सभी स्कूलों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है. जिमसें पहली से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए होमवर्क पॉलिसी दी गई है.
विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1 से 3 घंटे तक की साप्ताहिक और दिन के हिसाब के घंटे तय किए गए हैं. मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का ये आदेश स्कूल बैग पॉलिसी के आधार पर आया है.
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किसे कितना दिया जाएगा होमवर्क
इस आदेश के मुताबिक, दूसरी कक्षा तक के बच्चों को स्कूल किसी भी तरह का होमवर्क नहीं दे सकेंगे. वहीं तीसरी से पांचवीं क्लास तक के छात्र-छात्राओं को हर हफ्ते अधिकतम दो घंटे का ही होमवर्क दिया जा सकेगा. जबकि छठवीं से आठवीं क्लास तक के विद्यार्थियों को रोजाना एक घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है. वहीं नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजाना अधिकतम दो घंटे का ही होमवर्क देने का प्रावधान किया है.
स्कूलों में लगाना होगा चार्ट
राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा अधिकारियों को हर महीने इसका रिकार्ड भी मेंटेन करना होगा. यही नहीं सबसे खास बात ये है कि स्कूलों को एक चार्ट लगाना होगा. इसमे क्लास के हिसाब से बैग का वजन भी मेंसन करना होगा.
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जानिए क्या है स्कूल बैग पॉलिसी?
बता दें कि स्कूल बैग पॉलिसी 2000 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022 में सरकारी और गैर सरकारी के साथ-साथ अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए बैच्चों के बैग का वजन तय करने का आदेश जारी किया था. इसके आधार पर पहली क्लास के बच्चों के बैग का वजन 1.6 से लेकर 2.2 किलो तथा कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के बैग का वजन 2.2 से लेकर 4.5 किलो तय किया था.
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