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सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, JP इंफ्रा दिवालिया घोषित होगी या नहीं, अगली सुनवाई 4 सितंबर को

जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ फ्लैट खरीददारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (4 सितंबर) को सुनवाई करेगा।

Updated on: 01 Sep 2017, 01:38 PM

नई दिल्ली:

जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ फ्लैट खरीददारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (4 सितंबर) को सुनवाई करेगा।

इलाहाबाद NCLT ने IDBI बैंक का बकाया न चुकाने के चलते जेपी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की है। इसी कार्रवाई के खिलाफ निवेशक अपने हितों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) इलाहाबाद ने आइडीबीआई बैंक की याचिका को मंजूर करते हुए रियल्टी क्षेत्र की बड़ी कंपनी जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया था।

जेपी इंफ्रा होगी दिवालिया, एनसीएलटी ने शुरू की कार्रवाई

एनसीएलटी ने इसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुज जैन को प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया था। जिसके बाद जेपी इंफ्रा के दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लग गया है।

ऐसे में जेपी इंफ्रा के इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा चुके लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जिन लोगों ने जेपी बिल्डर्स के जिस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है उन्हें वो फ्लैट मिलने चाहिए। 

इसके बाद परेशान ग्राहकों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है।

जेपी इंफ्रा टेक विवाद: वित्त मंत्री जेटली ने कहा, जिन्होंने पैसा लगाया उसे मिलना चाहिए घर