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1 जनवरी से सोने के सभी आभूषणों में हॉलमार्क अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

नए साल में सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2017 से सोने के सभी तरह के आभूषणों पर हॉलमार्क लगना जरूरी हो गया है।

Updated on: 27 Dec 2016, 08:06 PM

नई दिल्ली:

नए साल में सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2017 से सोने के सभी तरह के आभूषणों पर हॉलमार्क लगना जरूरी हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) देश के सभी आभूषण विक्रेताओं को 22, 18 और 14 कैरेट के आभूषणों में हॉलमार्क निशान लगवाना अनिवार्य कर दिया है।

बीआईएस ने आभूषण विक्रेताओं को जारी नए दिशानिर्देशनुसार अब से सोने की शुद्धता 22, 18 व 14 पर ही मापी जायेगी। इन तीन श्रेणियों के अलावा पहले सोने की शुद्धता की मार्किंग 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कैरेट पर की जाती है।

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2017 के बाद सोने के गहनों पर मेकिंग इयर को हटा दिया जाएगा और नये गहनों पर कैरेट के साथ मानक अंक भी होगा। जनवरी से 22 कैरेट के आभूषण पर 22K 916 अंकित रहेगा। इसी तरह 18K 750 और 14K 585 उल्लेख रहेगा।

पहले 22 कैरेट से कम शुद्ध सोने के आभूषण को 21 कैरेट का मान लिया जाता था। नये प्रावधान के बाद 22 कैरेट से कम शुद्ध आभूषण को 18 कैरेट माना जायेगा। कारोबारियों को 22, 18 और 14 कैरेट की तैयार ज्वेलरी को गलाकर दोबारा नए सिरे से बनाना होगा जिससे सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेज बढ़ेंगे।

बीएसआई ने हॉलमार्क का निशान ना होने से ग्राहकों ठगे जाने के बढ़ते मामलों के चलते ये कदम उठाया। इस फैसले का ज्वैलर्स ने भारी विरोध भी किया।