उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ शनिवार को पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाया. पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि विधायक के खिलाफ कुल 71 मामले दर्ज हैं जिनमें से दस मामले एमपी-एमएलए अदालत में चल रहे हैं.
सिंह ने दावा किया कि ज़्यादातर मुकदमों में मिश्रा इसलिए बरी हो गये क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता लेकिन एक नये मामले में पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर ऐसा ऑडियो क्लिप हासिल की, जिसमें वह प्रयागराज-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर औराई थाना क्षेत्र में लाला नगर स्थित टोल प्लाजा का ठेका हासिल करने में नाकाम रहने पर टोल प्लाजा के ठेकेदार गोपी कृष्ण महेश्वरी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टोल प्लाजा का ठेका नहीं मिलने पर मिश्रा ने केंद्र, प्रदेश सरकार को कई पत्र लिखकर टोल प्लाजा को लेकर शिकायतें कीं लेकिन जांच में वे शिकायतें झूठी पायी गयीं. सिंह के मुताबिक पुलिस को मिले ऑडियो क्लिप की जांच इंस्पेक्टर रामजी यादव, क्षेत्राधिकारी लेखराज सिंह और उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने की और उसकी सत्यता की पुष्टि की.
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उन्होंने बताया कि इसी आधार पर विजय मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर गुंडा एक्ट लगाया गया. उल्लेखनीय है कि मिश्रा ने पिछला चुनाव निषाद पार्टी से लड़ा और चौथी बार ज्ञानपुर से विधायक बने. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुंडा एक्ट की पत्रावली डीएम कार्यालय भेजी दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोप सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने तक विधायक को जिला बदर किया जाएगा.
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