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सोती लड़कियों के कपड़े और अंतर्वस्त्र काट करता था गंदा काम, एक दिन पकड़ा गया और फिर...

सोती लड़कियों के कपड़े और अंतर्वस्त्र काटने के बाद उनसे अश्लील हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने यहां 29 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को धर दबोचा है.

Updated on: 27 Jul 2020, 09:18 AM

इंदौर:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर जिले से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सोती लड़कियों के कपड़े और अंतर्वस्त्र काटने के बाद उनसे अश्लील हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने यहां 29 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को धर दबोचा है. आरोपी रात के समय घरों और लड़कियों के हॉस्टलों में घुसकर इन वारदातों को अंजाम देता था. विजय नगर पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीकांत चतुर्वेदी (29) के रूप में हुई है.

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वह शुक्रवार देर रात पकड़ा गया, जब वह एक युवती के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत करने उसके घर में घुसा था. युवती के शोर मचाने पर चतुर्वेदी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी मूलत: सतना जिले का रहने वाला है और इंदौर की एक बहुमंजिला वाणिज्यिक इमारत में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है. थाना प्रभारी ने बताया कि अब तक की जांच और आरोपी से पूछताछ से पता चला है कि वह सोती युवतियों के कपड़े और अंतर्वस्त्र काटने के बाद उनसे अश्लील हरकतें करने की 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है.

थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया, 'चतुर्वेदी राह चलती लड़कियों का पीछा करके उनके घर या हॉस्टल का पता लगाता था. फिर रात में दबे पांव उनके पास पहुंचकर कैंची या ब्लेड से उनके कपड़े और अंतर्वस्त्र उस वक्त काट देता था, जब वे सो रही होती थीं. अश्लील हरकतों के दौरान जब कोई युवती जाग जाती थी, तो वह भाग जाता था.' उन्होंने बताया कि आरोपी विजय नगर क्षेत्र में पिछले 15 दिन से इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था. उसकी तलाश की जा रही थी.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को साल भर पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आरोपी एक युवती के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत करने उसके हॉस्टल में घुसा था. उसके खिलाफ इस तरह की एक अन्य घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी यौन मनोविकृति का शिकार लगता है. वह एक नाबालिग लड़की के साथ भी अश्लील हरकत कर चुका है.

उन्होंने बताया कि चतुर्वेदी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 458 (चोट पहुंचाने के इरादे से रात के वक्त गुपचुप तरीके से घर में घुसना), धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. विस्तृत जांच जारी है.