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राजू चांडक पर फायरिंग करने वाला 12 साल बाद गिरफ्तार, जानें आसाराम से क्या है कनेक्शन

राजू चांडक आसाराम के आश्रम के खिलाफ गवाही दी थी. किशोरी यौन शोषण मामले में आसाराम बापू राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं.

Updated on: 05 Sep 2021, 06:30 AM

highlights

  • 12 साल बाद राजू चांडक पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार
  • नासिक से अहमदाबाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
  • राजू चांडक ने आसाराम बापू के खिलाफ दी थी गवाही 

नई दिल्ली :

स्वयंभू संत आसाराम बापू (Asaram Bapu) के खिलाफ गवाही देने वाले राजू चांडक पर फायरिंग का आरोपी नासिक पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ गया. 12 साल बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. राजू चांडक पर अहमदाबाद के साबरमती कॉलेज के पास तीन राउड फायरिंग की गई थी. घटना 5 दिसंबर 2009 का है. तब से गोली चलाने वाले को पुलिस ढूंढ रही थी. राजू चांडक आसाराम के आश्रम के खिलाफ गवाही दी थी. किशोरी यौन शोषण मामले में आसाराम बापू राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं. गुजरात पुलिस ने इस घटना के करीब 12 साल बाद फायरिंग करने वाले संजीव उर्फ संजू वैद्य को पकड़ लिया है. पुलिस ने संजू को नासिक में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि राजू चांडक को चुप कराने के लिए आश्रम की ओर से संजीव उर्फ संजू वैद्य को सुपारी दी गई थी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है. फायरिंग में आसाराम आश्रम के साधकों का हाथ होने की पुष्टि होने के बाद क्राइम ब्रांच इस मामले की सघनता से जांच कर रही थी. पुलिस ने इस मामले में मार्च 2016 में कार्तिक उर्फ राजू हलदर को गिरफ्तार किया था.

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बता दें कि साबरमती नदी के किनारे बने मोटेरा आसाराम आश्रम से दो बच्चों के लापता होने तथा बाद में क्ष‍त विक्षत हालत में तीन शव बरामद होने के मामले में आसाराम आश्रम के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था. राजू चांडक ने इस मामले में आश्रम के खिलाफ गवाही दी थी. 

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बता दें कि अपने आपको धर्मगुरु कहने वाला आसाराम साल 2013 में एक नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आसाराम ने एक नाबालिग लड़की का जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में यौन शोषण किया था. इस नाबालिग के यौन शोषण के आरोप के बाद 31 अगस्त 2013 को आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आसाराम पर पोस्को, जुवेनाइनल जस्टिस एक्ट, रेप, आपराधिक षडयंत्र और दूसरे कई मामलों के तहत केस दर्ज किए गए और आसाराम को नाबालिग के साथ यौन शोषण का अपराधी पाया गया जिसके बाद कोर्ट ने आसाराम को पोक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.