दो दिन बाद घर के इन सामानों पर नहीं देना होगा GST, 22 सितंबर के बाद करें इनकी खरीद

GST New Slab: सोमवार यानी 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने वाला है. इसके बाद कई वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी. ऐसे में अगर आप दो दिन और इंतजार करते हैं तो आपके इसका लाभ मिल जाएगा.

GST New Slab: सोमवार यानी 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने वाला है. इसके बाद कई वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी. ऐसे में अगर आप दो दिन और इंतजार करते हैं तो आपके इसका लाभ मिल जाएगा.

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Suhel Khan
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GST New Regime

22 सितंबर से इन वस्तुओं पर नहीं देना होगा GST Photograph: (Social Media)

GST New Slab: वस्तु एवं सेवा शुल्क यानी जीएटी की नई दरें सोमवार (22 सितंबर) से लागू होने जा रही है. जीएसटी की नई स्लैब में सरकार ने कई आइटम्स को जीएसटी से बाहर कर दिया है. जिसका लाभ 22 सितंबर से लोगों को मिलेगा. क्योंकि सोमवार यानी 22  सितंबर से ही नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे. उसके बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत का सामान सस्ता हो जाएगा. यही नहीं एसी, टीवी, कार या बाइक खरीदना भी सोमवार से सस्ता हो जाएगा.

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3 सितंबर को आया था जीएसटी काउंसिल का फैसला

दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को बड़ा पैसला लेते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया था. जिसके तहत काउंसिल ने जीएसटी की सिर्फ दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 को रखा. जबकि 12 और 28 फीसदी वाली टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया था. नई दरों के अनुसार 12 फीसदी स्‍लैब में शामिल ज्‍यादातर वस्तुओं को 5 फीसदी स्लैब में रखा गया है. जबकि 28 प्रतिशत वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स में 18 फीसदी वाले स्‍लैब में रखा है. जबकि कुछ वस्तुओं पर शून्य जीएसटी कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने वाली हैं. जिसके तहत जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई चीजें और बाकी स्पैल की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी.

इन वस्तुओं पर नहीं देनी होगी जीएसटी

जीएसटी की नई स्लैब के मुताबिक, पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) पर जीएसटी सोमवार से शून्य हो जाएगा. जो पहले पांच प्रतिशत स्लैब में था. जबकि UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी, पराठा, कुल्‍चा और अन्य पारंपर‍िक ब्रेड, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, कुछ जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर भी जीएसटी फ्री हो जाएंगी. यानी ये सभी वस्तुए जीरो प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी.

जीवन रक्षक दवाओं पर से हटा जीएसटी

मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत फूड आइटम्‍स के अलावा, हेल्‍थ सेक्‍टर को भी जीएसटी फ्री कर दिया है. इसमें कुछ जीवन रक्षक दवाओं और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा. यानी अब ये दवाएं और इंश्‍योरेंस का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा. सरकार ने 33 दवाओं से जीएसटी को हटा लिया है. जबकि मेडिकल में यूज होने वाले ऑक्‍सीजन को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है. जिसपर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था.

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