Triple Tax Benefit वाली इस स्कीम में आपने निवेश किया क्या?
Triple Tax Benefit Scheme: यह (Public Provident Fund) देश के अधिकतर लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली स्मॉल सेंविग स्कीम है, जिसमें टैक्स बैनेफिट का लाभ मिलता है. इस स्कीम पर इस समय 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है.
highlights
- निवेश की राशि पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है
- मैच्योरिटी से पहले भी राशि को निकालने की सुविधा
नई दिल्ली:
Triple Tax Benefit Scheme: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) स्कीम में पैसा निवेश करना फायदा का सौदा है. यह (Public Provident Fund) देश के अधिकतर लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली स्मॉल सेंविग स्कीम है, जिसमें टैक्स बैनेफिट का लाभ मिलता है. इस स्कीम पर इस समय 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है. अगर आपने अभी तक इस स्कीम (Public Provident Fund) में निवेश नहीं किया है तो इसके बारे में कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी सुविधा का लाभ ले सकें.
मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा
इस स्कीम (Public Provident Fund) में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की सुविधा मिलती है. क्योंकि पीपीएफ (Public Provident Fund) का मैच्योरिटी पीरियड 15 सालों का होता है इसलिए खाताधारक 6 साल बाद नियम और शर्तों के साथ जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकता है.
यह भी पढ़ेंः रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जी से होगी अब बंपर कमाई
केवल इतनी ही राशि का निवेश काफी
पीपीएफ (Public Provident Fund) में ग्राहकों को सालाना केवल 500 रुपये खाते में रखना अनिवार्य है. इसके अलावा ग्राहक चाहे तों इस खाते में अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. सालाना इससे अधिक राशि जमा करते हैं तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज का लाभ नहीं मिलता है. इस स्कीम (Public Provident Fund) में साल में 12 बार से अधिक निवेश की अनुमति नहीं मिलती है.
खाता खुलवाना है बेहद आसान
पीपीएफ खाता (Public Provident Fund) खुलवाने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में विजिट कर सकते हैं. भारत सरकार ने कुछ बैंकों को भी पीपीएफ (Public Provident Fund) खाता खोलने के अधिकार दिए हैं. बैंक की ब्रांच विजिट कर भी इस खाते को खुलवा सकते हैं.
1 से 5 तारीख तक पैसा जमा करने पर मिलता है ज्यादा ब्याज
खाते (Public Provident Fund) में मौजूद राशि पर ब्याज की गणना हर महीने 5 तारीख को की जाती है. इसलिए जानकार सलाह देते हैं कि खाते में निवेश इसी समयावधि के बीच करना चाहिए ताकि नई राशि भी ब्याज की अतिरिक्त गणना में आ जाए. इस तरह अधिक ब्याज का फायदा मिलता है.
टैक्स डिडक्शन का भी है लाभ
सरकार की इस स्कीम (Public Provident Fund) में टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. 1961 के सेक्शन 80c के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. जमा की गई राशि के साथ- साथ ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स के दायरे से बाहर रहती है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी