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क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल नहीं बनेगा सरदर्दी, 1 जुलाई से आरबीआई का नियम होगा लागू

RBI New Guidelines: आरबीआई (Reserve Bank Of India)के नए नियम 1 जुलाई को लागू होने जा रहे हैं. आरबीआई (Reserve Bank Of India)  ने क्रेडिट कार्ड सर्विस देने वाली फाइनेंशियल कंपनियों पर नकेल कसी है जिसके बदौलत अब यूजर बकाया राशि के लिए परेशान नहीं होंगे

Updated on: 07 May 2022, 04:32 PM

highlights

  • 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को राहत मिलेगी
  • फाइनेंशियल कंपनी पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर सकती

नई दिल्ली:

RBI New Guidelines: आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने पिछले दिनों नए नियम के बारे जानकारी दी थी. जिसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर्स (Credit Card Holders) को सहूलियत मिलने की बात सामने आ रही थी. इसी कड़ी में अब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स (Credit Card Holders) को बकाया बिल चुकाने की सिरदर्दी से राहत मिलने वाली है. आरबीआई (Reserve Bank Of India) के नए नियम 1 जुलाई को लागू होने जा रहे हैं. आरबीआई (Reserve Bank Of India)  ने क्रेडिट कार्ड सर्विस देने वाली फाइनेंशियल कंपनियों पर नकेल कसी है जिसके बदौलत अब यूजर को बकाया राशि के लिए कंपनी की ओर से परेशान नहीं किया जाएगा.

क्या है पुराना नियम
आरबीआई (Reserve Bank Of India) की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स (Credit Card Holders) को बकाया राशि चुकाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. अभी 1 महीने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए महीने के आखिर में नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद 15 से 25 दिन में यूजर को भुगतान करना जरूरी है. 

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यूजर्स को होती है परेशानी 
जिन यूजर्स की सैलरी महीने के आखिर में आती है उन्हें इस बिल को पे करने में परेशानी आती है. ऐसे में 25 तारीख तक किसी भी कीमत पर भुगतान करना जी का जंजाल बनता था. वहीं अब आरबीआई के नियम के बाद यूजर 25 तारीख के बाद भी बिल पे कर सकेंगे, जिसके लिए उनसे किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं ली जाएगी. अगर फाइनेंशियल कंपनी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ यूजर रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन से इसकी शिकायत कर सकता है.