1 जून से आएंगे बड़े बदलाव! राशन, बैंकिग, वाहन से जुड़े नए नियम होंगे लागू
Money Changes In June 2022: 1 जून के बाद से ही व्यापार, बैंकिंग वित्त- खर्च को लेकर इस बार भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ये बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे. आइए फटाफट नजर डालते हैं कौन से बड़े बदलाव 1 जून से होने जा रहे हैं.
highlights
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा महंगा
- 1 जून से 5 किलो चावल ही मिलेगा
- गोल्ड हॉल्मार्किंग का दूसरा चरण शुरू
नई दिल्ली:
Money Changes In June 2022: हर महीने की शुरुआत के साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नए नियम लागू होते हैं. मई का महीना खत्म होने वाला है वहीं जून की शुरुआत होने वाली है. 1 जून के बाद से ही व्यापार, बैंकिंग वित्त- खर्च को लेकर इस बार भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ये बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे. आइए फटाफट नजर डालते हैं कौन से बड़े बदलाव 1 जून से होने जा रहे हैं.
बैंकिंग
देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ाने जा रहा है. यह बढ़ी हुई दर 1 जून से ही लागू होने जा रही है. बैंक की नई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 1 जून से 7.05 फीसदी हो जाएगी. इसके साथ ही बैंक की नई रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 0.40 फीसदी बढ़कर 6.65 फीसदी हो जाएगी.
एक्सिस बैंक ने एवरेज मंथली बैलेंस शीट की लिमिट बढ़ा दी गई. 1 जून से एवरेज मंथली बैलेंस शीट की लिमिट 25 हजार रुपये होना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं होने पर पहले से ज्यादा सर्विस चार्ज काटा जाएगा. इसके साथ ही ऑटो डेबिट सक्सेस नहीं होने पर भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा पेनाल्टी लगेगी.
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राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 जून से राशन को लेकर भी कुछ बदलाव लागू होंगे. नए नियमों के मुताबिक उत्तरप्रदेश बिहार और केरल में 3 किलो चावल और 2 किलो गेंहू नहीं ले पाएंगे. योजना के तहत गेंहू की कम खरीद होने के चलते 1 जून से सिर्फ 5 किलो चावल ही मुफ्त मिलेगा.
वाहन
1 जून से कार और बाइक इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा कर दिया गया है यह बढ़ी हुई कीमत 1 जून से ही लागू होगी. ग्राहक को कार के इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से प्रीमियम देना होगा.
हॉलमार्किंग
गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही नया नियम भी 1 जून को लागू हो जाएगा. पुराने 256 जिलों के अलावा नए 32 जिलों को इसमें शामिल किया गया है. नए नियम के तहत इन शहरों में सभी ज्वैलर को हॉलमार्किंग ज्वैलरी ही बेचनी होगी.
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