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काम की खबर: असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा बढ़ी

Income Tax Return-ITR: कोरोना वायरस महामारी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे कर दाताओं को राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक बार फिर आयकर रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है.

Updated on: 02 Oct 2020, 08:23 AM

नई दिल्ली:

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने आकलन वर्ष (Assessment Year) 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न फाइल (ITR Filing Last Date) करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है. बता दें कि शुरुआत में आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की समयसीमा 31 मार्च 2020 थी.

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कोरोना की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे करदाताओं की सुविधा के लिए उठाया कदम
हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिक्कतों का सामना करे रहे टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था. उसके बाद इसकी समय सीमा को 31 जुलाई और बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी गई थी. कोरोना वायरस महामारी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे कर दाताओं को राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक बार फिर आयकर रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है.

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आयकर विभाग ने स्रोत पर कर वसूली को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्रोत पर कर वसूली (Tax collection at source-TCS) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिये. इसके तहत ई- वाणिज्य आपरेटर को एक अक्ट्रबर (1 Oct 2020) से माल एवं सेवाओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लेना है. वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194-ओ जोड़ी गई है. इसके तहत ई- कामर्स आपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि एक अक्ट्रबर 2020 से उसके डिजिटल अथवा इलेक्ट्रानिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म के जरिये होने वाले माल अथवा सेवा अथवा दोनों के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा. (इनपुट एजेंसी)